वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री के खिलाफ एडवाइजरी

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 अप्रैल, 2022 को वायरलेस जैमर (wireless jammers) की अवैध बिक्री और सुविधा के खिलाफ ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA), 1933 के तहत अनुमति / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग, जब तक कि नियमों से छूट न हो, अवैध है।

  • वायरलेस जैमर, अधिकृत दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम हैं।
  • जैमर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैमरों को रखने और उपयोग करने के ....
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