प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021

  • केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जो वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे के रूप में बिखरने की अधिक क्षमता रखने वाली एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत निम्न एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगाः -
  • प्लास्टिक की छडि़यों से लैस ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए ....
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