​एंजल टैक्स

केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई, जिससे उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की सिफारिशों के बाद लिया गया।

एंजल टैक्स क्या है?

  • 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(II)(viib) के तहत लागू।
  • अनलिस्टेड स्टार्टअप्स को न्यायसंगत बाजार मूल्य (Fair Market Value) से अधिक निवेश मिलने पर कर लगाया जाता था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर रोक लगाई जा सके।
  • पहले केवल घरेलू निवेशकों पर लागू था, लेकिन बजट 2023-24 में विदेशी निवेशकों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष