गैर-एनएफ़एसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति से समाज के सुभेद्य समूह की रक्षा एवं उनके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड के साथ गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।

  • इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को आवश्यक निर्देश दिया है। अब लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत गेहूं के लिए 21रु / किलोग्राम और चावल के लिए 22रु / कि.ग्रा दर निर्धारित कि गई है। इसे पूरे देश में समान ....
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