माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019’ प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण एक्ट, 2007 में संशोधन करता है।

मुख्य बिन्दु

इसमें बच्चों की परिभाषाः एक्ट के अंतर्गत बच्चों में बच्चे और नाती-पोते आते हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। विधेयक इस परिभाषा में सौतेले पुत्र, दत्तक पुत्र (जिन्हें गोद लिया गया है), पौत्र, पौत्री, बहू, दामाद को शामिल करता है। इसके अलावा यह विधेयक नाबालिग बच्चों के वैधानिक अभिभावक को भी इसमें शामिल करता है।

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