खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020

खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 10 जनवरी, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश खदान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) एक्ट, 2015 (सीएमएसपी एक्ट) में संशोधन करता है।

अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान

  • वर्तमान में कंपनियां सिर्फ निर्दिष्ट अंतिम उपयोग जैसे बिजली उत्पादन और स्टील उत्पादन हेतु कोयला उत्पादन कर सकती हैं। इस अध्यादेश द्वारा कंपनियों द्वारा कोयला उपयोग पर लगे इस प्रतिबंध को समाप्त कर कंपनियों को अपने उपभोग, बिक्री या दूसरे उद्देश्यों, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, के लिए कोयला खनन की छूट होगी।
  • कोयला ....
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