प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

7 फरवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा राज्य सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कोर्ट का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है।

  • उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) राज्य को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।

अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर नागरिकों को ....

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