राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए निर्देश

गृह मंत्रलय द्वारा राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए कहा गया है ताकि देश में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के लिए स्टॉक सीमा तय करना, कीमतों का उच्च सीमा तय करना, उत्पादन बढ़ाना आदि शामिल हैं।

  • यह निर्देश कोविड-19 एवं इससे उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान मे रख जारी किया गया है। मार्च में सरकार द्वारा लॉक डाउन लागू किए जाने के पश्चात, कुछ निहित स्वार्थ समूह द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम रूप से कमी की जा रही है। इसके साथ ....
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