इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध आरोपित किया है। इस प्रतिबंध के तहत अब देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, उपभोग तथा खरीद-बिक्री पर प्रतिबन्ध आरोपित करने के साथ ही साथ इसके आयात, निर्यात तथा स्टोर के अलावा इसके विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

  • ई-सिगरेट के अलावा उन सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के तहत आते हों। जैसे- वेप्स, ई-हुक्का या ई-सिगार इत्यादि।

दंड का प्रावधान

  • नियम को पहली बार तोड़ने वाले को एक साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों ....
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