पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संरक्षण

मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे पूर्वी और पश्चिमी घाट के तमिलनाडु के अन्दर आने वाले क्षेत्रों की वनस्पति, वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने हेतु एक स्थायी निकाय का गठन करें। यह याचिका माधव गाडगिल तथा कस्तूरीरंगन समितियों की अनुशंसाओं पर आधारित है।

गाडगिल समिति की अनुशंसाएँ

गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाटों की परिभाषा दी और यह अनुशंसा की कि पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ecologically ....

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