जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020

1 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रलय (एमएचए) ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया हैद्य यह आदेश नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों को लागू करने में सहायक होगी।

मुख्य प्रावधान

यह आदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नए अधिवास नियम को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 वर्षों तक रहने वाला व्यक्ति अब केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य होगा।

  • यदि कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में 7 साल की अवधि के लिए ....
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