वित्त आयोग

स्थापनाः संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 (1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्व समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।

  • सदस्यः यह आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
  • 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया गया था।

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