संविधान संशोधन की प्रक्रिया

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गयी है।

  • संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की तीन विधियां है-
  • साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा (संविधान के कम महत्व वाले अनुच्छेद)
  • विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा (अधिक महत्त्व वाले विषय)
  • विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन (संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संघीय विषयों का संशोधन)
  • संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) का प्रावधान नहीं है, अतः संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग-अलग पारित कराना आवश्यक ....
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