संयुक्त संसदीय समिति

किसी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की स्थापना संसद के समक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए या किसी सरकारी गतिविधि में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच के उद्देश्य से की जाती है। यह एक तदर्थ निकाय (ad-hoc body) है।

  • कार्यावधिः यह एक निश्चित समयावधि के लिए गठित की जाती है तथा इसका उद्देश्य एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना होता है। संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद यह समिति भंग हो जाती है।
  • समिति का गठनः संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए संसद के किसी ....
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