लाभ का पद

संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और अनुच्छेद 191 (1) के प्रावधानों के तहत, कोई सांसद या विधायक केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता।

लाभ का पद क्या है?

  • लाभ के पद (Office of Profit) वह पद है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। लाभ के पद के आधार पर योग्य अथवा अयोग्य करार देने का निहितार्थ, सरकारी पदों का निजी लाभों के लिए दुरुपयोग रोकना तथा हितों व कर्तव्य के मध्य टकराव को कम करना है।
  • लाभ के ....
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