तदर्थ न्यायाधीशः नियुक्ति (अनुच्छेद 127)

अप्रैल, 2021 को सर्वाेच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटने के लिये संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 224A (उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति) के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलििखत स्थितियों में तदर्थ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं:
  • यदि न्यायाधीशों की रिक्तियां स्वीकृत क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक हों_ ....
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