​औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 की अनुसूची एम

  • हाल ही में, दवा कम्पनियों ने 'औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945' की 'अनुसूची एम' (Schedule M) के अंतर्गत संशोधित विनिर्माण प्रथा नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।
  • 'अनुसूची एम' दवा उत्पादों के लिए 'अच्छे विनिर्माण अभ्यास' (GMP) निर्धारित करती है। इसे वैश्विक मानकों, विशेष रूप से WHO के साथ संरेखित करने के लिए जनवरी 2024 में संशोधित किया गया था।
  • GMP अनिवार्य मानक हैं जो सामग्रियों, विधियों, मशीनों, प्रक्रियाओं आदि पर नियंत्रण के माध्यम से उत्पाद में गुणवत्ता लाते हैं। GMP को पहली बार 1988 में 'अनुसूची एम' में शामिल किया गया था। ....
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