आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
1 अगस्त, 2024 को आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 [The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024] को लोक सभा में पेश किया गया।
- विधेयक का उद्देश्य 'आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005' में संशोधन करना तथा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है।
- 'आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005' के तहत निम्नलिखित 3 स्तरीय संस्थागत संरचना की स्थापना की गई है:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): इसके अध्यक्ष संबंधित मुख्यमंत्री होते हैं।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): इसका नेतृत्व जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या ....
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