​विकसित देशों में स्वीकृत नई दवाओं हेतु क्लिनिकल परीक्षणों की छूट

7 अगस्त, 2024 को 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI) ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों में स्वीकृत कुछ नई दवाओं को स्थानीय नैदानिक परीक्षणों के बिना भारत में बेचने की अनुमति दी है।

  • हालाँकि, इन दवाओं के लिए अंतिम चरण-4 के क्लिनिकल परीक्षण (Clinical Trials) अभी भी अनिवार्य होंगे।
  • यह छूट 'नए औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019' (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) के नियम 101 के तहत प्रदान की गई है।
  • नियम 101 DCGI को नई औषधियों के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षणों की छूट पर विचार करने के लिए कुछ देशों को निर्दिष्ट करने ....
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