विकसित देशों में स्वीकृत नई दवाओं हेतु क्लिनिकल परीक्षणों की छूट
7 अगस्त, 2024 को 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI) ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों में स्वीकृत कुछ नई दवाओं को स्थानीय नैदानिक परीक्षणों के बिना भारत में बेचने की अनुमति दी है।
- हालाँकि, इन दवाओं के लिए अंतिम चरण-4 के क्लिनिकल परीक्षण (Clinical Trials) अभी भी अनिवार्य होंगे।
- यह छूट 'नए औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019' (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) के नियम 101 के तहत प्रदान की गई है।
- नियम 101 DCGI को नई औषधियों के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षणों की छूट पर विचार करने के लिए कुछ देशों को निर्दिष्ट करने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 एआरसी-उधारकर्ता निपटान पर सख्त निगरानी से संबंधित नियम
- 2 डीटीएए के तहत प्रमुख उद्देश्य परीक्षण के लिए नए दिशानिर्देश
- 3 विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 का मसौदा
- 4 सौर प्रणाली, उपकरण और घटक सामान आदेश, 2025 अधिसूचित
- 5 एमआईआई की वैधानिक समितियों के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश
- 6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2024 का मसौदा
- 7 कक्षा 5 और 8 के लिए 'नो डिटेंशन' नीति समाप्त
- 8 सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आदेश, 2019 में संशोधन को मंजूरी
- 9 रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- 10 बॉयलर्स विधेयक, 2024