​स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर '6 घंटे के भीतर एफआईआर' का आदेश

  • हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की स्थिति में '6 घंटे के भीतर एफआईआर (FIR)' दर्ज की जानी चाहिए।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य एक 'राज्य' विषय है और 'स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा' (Violence against healthcare workers: VAHCW)) को रोकने के लिएकोई केंद्रीय कानून नहीं है।
  • वीएएचसीडब्लू को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 'स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नैदानिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक, 2022' तथा 'महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020' जैसे कानूनों को अधिनियमित किया ....
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