जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट

जुलाई 2022 में वित्त मंत्रालय ने ‘प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम’, 1956 के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट (Zero Coupon Zero Principal Instruments) को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया।

  • जीरो कूपन-जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी किया गया एक उपकरण है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज खंड के साथ पंजीकृत होगा।
  • ये उपकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।
  • जीरो कूपन बांड्स पर किसी कूपन का भुगतान नहीं होता है। यह हमेशा डिस्काउंटेड दर पर जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि ....
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