दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022
18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा 'दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022' [Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022] को हस्ताक्षरित किया गया।
- यह अधिनियम दिल्ली के तीन नगर निगमों का एक इकाई [दिल्ली नगर निगम] में विलय करने का प्रावधान करता है, ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।
- अधिनियम में कहा गया है कि नए निगम में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि मूल अधिनियम में यह प्रावधान था कि तीनों निगमों में कुलमिलाकर सीटों की अधिकतम संख्या 272 होगी।