परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2022

12 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ‘परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2022’ को मंजूरी प्रदान की गई। यह फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 में संशोधन करता है।

  • संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश में स्थापित तथा 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड में स्थापित परिवार न्यायालयों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है।
  • नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला और मंडी में स्थित ये फैमिली कोर्ट अभी तक बिना किसी कानूनी प्राधिकार के काम कर रहे थे।
  • इसके माध्यम से मूल अधिनियम में एक नई धारा 3ए शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जो इन ....
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