यूएपीए के तहत दो संगठन आतंकी संगठन नामित

17 फरवरी, 2023 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) तथा जम्मू एवं कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया।

  • इसी प्रकार पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले हरविंदर सिंह संधू को भी UAPA के तहत "व्यक्तिगत आतंकवादी" के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार अब UAPA की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन तथा यूएपीए की चौथी अनुसूची के तहत 54 घोषित व्यक्तिगत आतंकवादी हैं।

गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम

  • UAPA, 1967 भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों वाले संगठनों की कारगर रोकथाम के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष