तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

8 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों (Ad-hoc Judges) की नियुक्ति के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि इन नियुक्तियों का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो।

  • सर्वोच्च न्यायालय में: संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश निर्दिष्ट समय के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकते हैं।
    • यद्यपि मुख्य न्यायाधीश (CJI), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने तथा भारत के राष्ट्रपति से पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं।
  • इन तदर्थ न्यायाधीशों ....
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