अंतर-सेवा संगठन विधेयक, 2023

15 मार्च, 2023 को लोक सभा में 'अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) विधेयक, 2023' प्रस्तुत किया गया।

  • यह विधेयक देश में एकीकृत थिएटर कमांड गठित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
  • विधेयक में अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को उन रक्षाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो अभी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों से संचालित हैं।
  • अंतर-सेवा संगठन का गठन: विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है, जिसमें तीनों सेवाओं में से कम से कम दो से संबंधित कर्मी शामिल ....
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