चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले (अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ) में निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की सलाह पर की जाएगी।

  • उच्च-स्तरीय समिति: इस समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता [विपक्ष के नेता के उपलब्ध न होने की स्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता] तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे।
  • यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया जाता।

निर्वाचन ....

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