महिलाओं को रोजगार का अधिकार

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

  • इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा अथवा के अंतर्गत चलाए जा रहे किसी रोजगार अथवा रेल प्रशासन के संबंध में अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित किसी बैंकिंग कंपनी, खान, आयल फील्ड अथवा प्रमुख बंदरगाह अथवा किसी निगम के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  • किसी भी व्यक्ति समान प्रकृति के कार्य की भर्ती के दौरान पुरुष व महिला में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। पदोन्नति (प्रमोशन), अभ्यास (प्रशिक्षण) या स्थानांतरण में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने ....
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