सरकारी डेटा साझा करण तथा निजता का अधिकार

दो सरकारी विभागों के बीच या सरकारी एवं निजी एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों तथा सरकार के विनियामक प्राधिकरण के बीच संगठित आंकड़े साझा किए जाते हैं। इसी प्रकार से ई-पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करती है। इन सेवाओं के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी होती है। आईटी (IT) एक्ट, 2000 में ऐसे डेटा के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए ....

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