भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

भारतीय संविधान के अंतर्गत ‘शिक्षा’ एक आधारभूत मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया था। सभी बच्चों को कम से कम माध्यमिक शिक्षा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा।

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