भारत में बाल विवाह

बाल विवाह का तात्पर्य 18 वर्ष की आयु से पूर्व किसी लड़की या लड़के के विवाह से है और यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के विवाहों को संदर्भित करता है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वैवाहिक रूप से एक साथ रहते हैं।

  • संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का अनुमान है कि भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की लगभग 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी हो जाती है, जो वैश्विक बाल विवाह का एक तिहाई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NSSO) के अनुसार विश्व के 60 मिलियन बाल विवाह में से 40% भारत में होते ....
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