जीएम खाद्य पदार्थ संबंधित मुद्दे एवं समाधान

नवंबर, 2021 में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा एक मसौदा नियम जारी किया गया हैं जो आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों (GM foods) से संबंधित है।

  • इस मसौदे के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बगैर पूर्वानुमोदन के देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) से प्राप्त किसी भी खाद्य उत्पाद या खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री या आयात नहीं कर सकता है।
  • यह मसौदा नियम आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग करके तैयार किए गए उन खाद्य उत्पादों पर भी लागू होगा, जिनके अंतिम उत्पाद में ....
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