सामुदायिक रिजर्व या संरक्षण रिजर्व

इन्हें केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।

  • यह एक अधिवासित क्षेत्र होता है, जो सामान्यतः देश के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य और आरक्षित तथा संरक्षित वनों के मध्य बफर जोन या संयोजक एवं प्रवास गलियारे के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में कुछ भूखंड निजी स्वामित्व के अधीन भी होते हैं।
  • संरक्षण रिजर्व के रूप में ऐसे क्षेत्रों को भी नामित किया जाता है, जो निर्जन और पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, परंतु समुदायों द्वारा निर्वाह ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष