दिसंबर 2021 में लोक सभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया गया। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने का प्रावधान है।
प्रारूप विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ
विवाह की आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्क
विवाह की आयु बढ़ाने की आलोचना
शिक्षा में बढ़ोतरी परन्तु महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कमीः पिछले दो दशकों से उच्चतर शिक्षा में विशेषकर महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है।