सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कानून में उस प्रावधान को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो उम्मीदवारों को एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रें से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून और न्याय मंत्रलय से एक उम्मीदवार के एक ही सीट से चुनाव लड़ने संबंधी प्रावधान के लिये कहा है। दायर याचिका में अदालत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को अमान्य और अधिकारातीत घोषित करने की मांग की गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि “यह एक नीतिगत मामला है और राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित मुद्दा है। इसलिए इसका फैसला संसद को करना है।’’
प्रावधान
कई सीटों से चुनाव लड़ने के पक्ष में तर्क
कई सीटों से चुनाव लड़ने के खिलाफ तर्क
सुझाव
आगे की राह