​​भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

गठनः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया। यह भूतल परिवहन मंत्रलय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है।