मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 वर्ष 1994 में अधिनियमित किया गया था, जिसे वर्ष 2011 में संशोधन किया गया था। पूर्व में जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया था।

उद्देश्यः चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यापार की रोकथाम के लिए मानव अंगों के निष्कासन, भण्डारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करना है।

  • संशोधित अधिनियम को ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गंस एंड टिशूज एक्ट (टीओएचटीए) 1994 कहा गया। पूर्ववर्ती
  • जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद टीओएचटीए 1994 जम्मू और कश्मीर और लद्याख केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है।