गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य

इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है।

  • यह मामला कोविड-19 की जांच से संबंधित था, जोकि सरकार द्वारा लोगों को सिर्फ चिह्नित सरकारी अस्पतालों से ही कोविड-19 की जांच कराने के सरकारी आदेश से संबंधित था।
  • आदालत के अनुसार यह आदेश लोगों को जांच के लिए निजी अस्पतालों में जाने की इजाजत नहीं देता है, जबकि इन अस्पतालों को आईसीएमआर को जांच करने की अनुमति मिली हुई है।
  • इस मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या करते हुए अपने लिए चिकिसीय देखभाल को चुनने के अधिकार के दायरे का विस्तार किया और अभिनिर्णित किया कि इस अधिकार के अंतर्गत, अपनी पसंद की प्रयोगशाला में परिक्षण करने की स्वतंत्रता शामिल है और सरकार उस अधिकार को नहीं ले सकती है।