देश में छोटे और सीमांत किसान सभी भू-जोतधारकों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह योजना 12 सितम्बर, 2019 को औपचारिक रूप से शुरू हुई थी।
पीएम-केएमवाई एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इसका संचालन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की भागीदारी से किया जाता है।
लाभ
केएमवाई के अंतर्गत सभी भूजोत धारक पुरुष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है।
देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी लघु और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, जो उल्लिखित दिशा-निर्देश में यथा उल्लिखित अपवर्जन मानदंड के दायरे में नहीं आते। इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की राशि को बजट 2022 में दोगुना कर दिया गया है।