5 दिसंबर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, व्यापार, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है।
पृष्ठभूमि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान छोड़ने में मदद के लिए ई-सिगरेट पेश किया गया था, लेकिन यह पाया गया कि लोग इसके भी आदी हो गए। ई-सिगरेट से स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा असर पड़ता है। यह कैंसर, हृदय और फेफड़े की समस्याओं का कारण है। इसके लिए सरकार ने एक सक्रिय विधायी उपाय करते हुए कानून बनाया है। |
मुख्य विशेषताएं
अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है, जो एक पदार्थ जिसमें निकोटीन और अन्य रसायन शामिल हो सकते हैं, को गर्म करता है, जिससे सांस लेने के लिए वाष्प बनता है।
विश्लेषण
इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम
|
सुझाव
कानून बनाना समाधान का एक पक्ष है, इसकी सफलता प्रवर्तन और कार्यान्वयन में निहित है। अधिनियम में निर्धारित कठोर सजा और संबद्ध लत इस कानून के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती है। लोगों विशेष रूप से युवाओं में जागरुकता तथा नागरिक समाज का सहयोग इसके कार्यान्वयन का प्रमुख निर्धारक होगा। इसके अलावा, समग्र स्वास्थ्य विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए।