हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरण को भारत सीरीज (BH) नंबरों में बदलने की अनुमति प्रदान करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। वर्तमान में केवल नए वाहन ही BH सीरीज वाले नंबर प्लेट का विकल्प ले सकते हैं।
BH सीरीज को सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में वाहनों के सुगम ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। इसके साथ ही इसे इसलिए भी लाया गया था, जिससे एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दुसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर वाहन मालिकों को अपने वाहन का पुनः पंजीकरण न करवाना पड़े।
इस संशोधन में BH सीरीज के तहत पंजीकृत वाहनों को अन्य व्यक्तियों को भी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है। अन्य व्यक्तियों का तत्यापर्य उनसे है, जो BH सीरीज के लिए योग्य अथवा अयोग्य हैं।
वर्तमान में रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए BH सीरीज के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा को स्वैच्छिक बनाया गया है। इसके साथ ही चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय वाली निजी क्षेत्रक की कंपनियोंके कर्मचारियों के लिए भी स्वैच्छिक रूप से सुविधा प्रदान की गई है।
प्रस्तावित संशोधन के बाद आवश्यक शुल्क का भुगतान करके नियमित पंजीकरण वाले नंबर प्लेट को भी BH सीरीज के नंबर प्लेट में बदला जा सकता है।
दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए वर्किंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया है।