आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए ये भी साफ कर दिया था कि अब बैंक खातों, मोबाइल ऑपरेटर्स या फिर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड अब जरूरी नहीं होगा।
हालांकि पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण ने अाधार की अनिवार्यता पर अहम फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आधार से किसी भी भारतीय नागरिक की निजता का हनन नहीं होता है।
जसि्टस एके सीकरी ने कहा था कि आधार आज लोगों की पहचान बन चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से गरीबों को ताकत और पहचान मिली है। इसमें डुप्लीकेट बनाने का विकल्प नहीं है। आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है।