भारत के राष्ट्रपति ने अप्रैल, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 [Tribunals Reforms (Rationalisation And Conditions Of Service) Ordinance] 2021] प्रख्यापित किया।
कानूनों में संशोधन
यह अध्यादेश कुल मिलाकर 10 कानूनों में संशोधन करता है। अपीलीय निकायों को समाप्त कर उनके अधिकार अन्य न्यायिक निकायों को सौंपने के लिए 9 कानूनों में संशोधन किये गए हैं। जबकि वित्त अधिनियम, 2017 नामक एक अन्य कानून में भी संशोधन किया गया है; यद्यपि वित्त अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य अपीलीय निकायो को समाप्त करना नहीं है।