वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड

वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। बोर्ड में मुख्यमंत्री सहित 31 सदस्य होते हैं।

प्रमुख कार्य

  1. उन क्षेत्रों का चयन और प्रबन्धन जिन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
  2. वन्यजीव और विनिर्दिष्ट पादपों के परिरक्षण और संरक्षण के लिये नीति-निर्धारित करना।
  3. किसी अनुसूची के संशोधन से संबंधित किसी विषय के बारे में सरकार को सलाह देना।
  4. जनजातियों और अन्य वनवासियों की आवश्यकताओं तथा वन्य जीव के परिरक्षण एवं संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये किये जाने वाले उपायों के संबंध में सरकार को सलाह देना।
  5. वन्यजीवों के संरक्षण से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में, जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, सलाह देना।