भारत का पशु कल्याण बोर्ड

यह पशु कल्याण कानूनों के लिए एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। यह देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। इसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित किया गया है।

  • इसका मुख्यालय चेन्नई में है।
  • इस बोर्ड में 28 सदस्य होते हैं। सदस्यों के कार्य की अवधि 3 साल की होती है।
  • पूर्व राज्यसभा सांसद रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रमुख कार्यः पशु क्रूरता रोकथाम कानून प्रवर्तन करना और समय-समय पर ऐसे किसी भी कानून में किए जाने वाले संशोधन पर सरकार को सलाह देना।

  • जानवरों को विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते समय अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना।