यह पशु कल्याण कानूनों के लिए एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। यह देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। इसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित किया गया है।
प्रमुख कार्यः पशु क्रूरता रोकथाम कानून प्रवर्तन करना और समय-समय पर ऐसे किसी भी कानून में किए जाने वाले संशोधन पर सरकार को सलाह देना।