राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

केन्द्र सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) का गठन किया है।

  • इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। बोर्ड में प्रधानमंत्री सहित 47 सदस्य होते हैं।

प्रमुख कार्य

  1. वन्य जीव और वनों के संरक्षण तथा विकास का उपाय करना।
  2. नीतियां बनाना, वन्य जीव और उसके उत्पादों की चोरी व अवैध व्यापार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिये उपायों तथा साधनों पर केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को सलाह देना।
  3. राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना तथा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना।
  4. वन्यजीव या उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभाव निर्धारण करना या करवाना।
  5. देश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर अवलोकन करना और उसके सुधार के लिये उपाय सुझाना।
  6. देश में वन्य जीव पर दो वर्ष में कम-से-कम एक बार प्रास्थिति (Status) रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रकाशित करवाना।