केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

भारत में चिड़ियाघरों के कामकाजों का विनियमन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

प्राधिकरण के कार्य

चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जीवों की देखभाल के लिए उनके आवासों के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना।

  • संस्तुत मानकों एवं मापदंडों के संदर्भ में चिड़ियाघरों के कार्यकरण का मूल्यांकन एवं आकलन करना।
  • चिड़ियाघरों को मान्यता देना या रद्द करना।
  • निरंतर संकटापन्न जीवों के प्रजनन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु उनकी पहचान करना और इसकी जिम्मेदारी चिड़ियाघर को सौंपना।