भारत में चिड़ियाघरों के कामकाजों का विनियमन वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
प्राधिकरण के कार्य
चिड़ियाघर में रखे जाने वाले जीवों की देखभाल के लिए उनके आवासों के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना।