प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के दूसरा घटक है, जिसका उद्देश्य 10-74 करोड़ से अधिक निर्धन और सुभे/ परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल चिकित्सा व्यय हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करना है।

योजना की विशेषताएँ: इस योजना के तहत परिवार के आकार हेतु कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से लागू किए जाने से पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जाता था।
  • इसके तहत सम्मिलित किए गए परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के वंचन तथा व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है।
  • इसमें तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को समाविष्ट किया गया।
  • यह केंद्र प्रायोजित योजना है तथा कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है।
  • राज्य कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के चयन हेतु स्वतंत्र हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

  • स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसे साफ-सफाई में सुधार और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरुकता बढ़ाकर स्वास्थ्य के बेहतर नतीजे पाने के लिए दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था।
  • इस पहल के तहत, कायाकल्प मूल्यांकन के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए ओडीएफ ब्लॉक में स्थित गैर-कायाकल्प पुरस्कृत सीएचसी को संसाधन के रूप में एकमुश्त 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है, ताकि वे कम से कम अगले मूल्यांकन में कायाकल्प सम्मान जीतने में सक्षम बन सकें।