राष्ट्रीय हरित अधिकरण

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता, क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) की स्थापना की गई।

  • अधिकरण की बैठक का प्रधान स्थल नई दिल्ली है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य 4 स्थल हैं।
  • इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।

उद्देश्य

पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तेजी से निपटान के लिए एक विशेष मंच प्रदान करना और पर्यावरण कानूनों या शर्तों के उल्लंघन के दौरान निर्दिष्ट लोगों या संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करना।