जैव विविधता संधि (Convention On Biological Diversity) के अनुसरण में, इस सम्मेलन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया और वर्ष 2004 में जैव विविधता नियम अधिसूचित किया।
प्रमुख कार्यः जैव-विविधता संरक्षण संबंधित किसी भी मामले में केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करना।